राजधानी के आरटीओ आफिस में अब कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए कामकाज के तौर तरीके को अब बदला जा रहा है।आरटीओ दिनेश के मुताबिक परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड संक्रमण के प्रसार के कारण शासकीय सेवायो का लाभ प्राप्त करने में आमजन को होने वाली समस्या के दृष्टिगत
आदेश स० RT-11036/35/2020-MVL दिनांक 26.3.2021 के द्वारा ऐसे प्रपत्रो यथा लाईसेंस, फिटनेश परमिट आदि जिनकी वैधता 01 फरवरी, 2020 के पश्चात समाप्त हो रही थी एवं जिनका नवीनीकरण कोविड सक्रमण के प्रसार के कारण नहीं किया जा सका, उनकी वैधता को 30.6.2021 तक बढ़ा दिया गया है । उपरोक्त तथ्यों एवं वर्तमान में कोविड के सकमण के दर में तीर्थ वृद्धि के दृष्टिगत कार्यालय में प्रत्येक दिन आने वाले आवेदकों की संख्या को सीमित करना अनिवार्य हो गया है । ऐसा कर कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण करने हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा सके ।
अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत जनहित में कोविड संकमण के प्रसार के नियन्त्रण के उद्देश्य से अग्रिम आदेशो तक कार्यालय में केवल निम्न कार्यों का ही सम्पादन किया जायेगा 1- लाईसेंस सम्बन्धी कार्य (केवल लर्निंग लाईसेंस जिन आवेदको के पूर्व में स्लाट बुक है)।
2- व्यववासिक वाहनों के समस्त कार्य ( निजी वाहनों के कार्य छोड़ कर ।
3- नये पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्य ।
4- परमिट सम्बन्धी कार्य ।
5- प्रर्वतन सम्बन्धी कार्य ।
6- फिटनेस सम्बन्धी कार्य ।
आवेदको से अनुरोध है कि किसी सेवा हेतु कार्यालय में आने से पूर्व कार्यालय के लैण्ड लाईन नम्बर पर 0135-2743432 पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें ।