जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची जारी, 12 जिलों में तय हुआ आरक्षण वर्ग

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उत्तराखंड: जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूची जारी, 12 जिलों में तय हुआ आरक्षण वर्ग

देहरादून, 6 अगस्त 2025
उत्तराखंड शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायतीराज अनुभाग-1 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि जनपद हरिद्वार को छोड़कर राज्य के शेष 12 जनपदों में आरक्षण की स्थिति तय कर दी गई है।

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और शासनादेशों के अनुरूप यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, निम्न जिलों में निम्न प्रकार से आरक्षण तय किया गया है:

क्रम संख्या जनपद आरक्षण की स्थिति

1 अल्मोड़ा महिला
2 बागेश्वर अनुसूचित जाति महिला
3 चम्पावत अनारक्षित
4 चमोली अनारक्षित
5 देहरादून महिला
6 नैनीताल अनारक्षित
7 पौड़ी गढ़वाल महिला
8 पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति
9 रुद्रप्रयाग अनारक्षित
10 टिहरी गढ़वाल महिला
11 ऊधमसिंह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग
12 उत्तरकाशी अनारक्षित

इस आरक्षण सूची को पंचायतीराज नियमावली, 2025 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखंड संशोधन सहित) के तहत निर्धारित किया गया है।

शासन के सचिव चन्द्रेश कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की प्रतिलिपि आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव तथा पंचायत मंत्री को प्रेषित की गई है।

इस सूची के जारी होने के बाद अब पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है। महिला व आरक्षित वर्गों के लिए यह आरक्षण बड़ा अवसर लेकर आया है, जबकि अनारक्षित वर्ग में भी कई नए चेहरे उभर सकते हैं।