कारोबारी की जमानत खारिज
नैनीताल। हाईकोर्ट ने शराब कारोबार के लाइसेंस में गड़बड़ी करने के मुख्य आरोपी नवनीत अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बीते वर्ष गौलापार हल्द्वानी निवासी बलकार सिंह ने आरोप लगाया था कि नवनीत ने उनकी फर्जी आईडी लगाकर शराब की कई दुकानें अपने नाम पर आवंटित करा ली हैं। इससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। बलकार सिंह ने उनके नाम से फर्जी तरीके से शराब की दुकान लेने और उनके फर्जी हस्ताक्षरों से हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाने की शिकायत थाना हल्द्वानी में की थी। मामला पिथौरागढ़ से जुड़ा होने के कारण हल्द्वानी थाने ने जीरो एफआईआर दर्ज कर कोतवाली पिथौरागढ़ को भेज दी थी।