3 बार के लाइसेंस 15 दिन के लिए हुए निरस्त

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SDM सदर, देहरादून एवं अपर जिलाधिकारी (प्र०) देहरादून द्वारा दिनांक 12.11.2024 को देहरादून क्षेत्रान्तर्गत संचालित बारों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान बार अनुज्ञापनों में निम्न अनियमिततायें पायी गयी :-

  1. Birstal Bar (The Ratan Palace), किशननगर चौक कोलागढ़ रोड़, देहरादून का उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान Birstal Bar (The Ratan Palace) समय अपरान्ह रात्रि 11:22 बजे खुला पाया गया। जिस कारण अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनिमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।
  2. Ralph Club Dehradun/New Taddy Boy Bar, जाखन देहरादून का उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त बार रात्रि 12:00 बजे तक खुला है। बार में नियत समय के बाद मदिरा सेवन करायी जानी पायी गयी, जो कि अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन है।
  3. Rion Tukda Bar/U & G Food Beverages, राजपुर रोड़, देहरादून का निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (प्र०), देहरादून महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान बार का नियत समय से अधिक देर तक यानि (रात्रि 11:45 बजे) तक खुला होना तथा बार में मदिरा परोसना पाया गया। अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।

आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के बिन्दु संख्या 10.3 के अनुसार राज्य में संचालित बारों के खुलने का समय प्रातः 11:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। अतः उक्त बार अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान बार अनुज्ञापन के अनुज्ञापी द्वारा आबकारी नीति, 2024 के बिन्दु संख्या 10.3 का उल्लघंन किया पाया गया है।

जिलाधिकारी महोदय, देहरादून के प्राप्त निर्देश दिनांक 13.11.2024 के क्रम में उक्त बार अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान नियत समय से अधिक समय तक बार अनुज्ञापनों में मदिरा का सेवन कराये जाने के कारण उक्त बार अनुज्ञापनों के विरूद्व दण्ड स्वरूप उत्तराखण्ड आबकारी मैन्युअल खण्ड-1 की धारा 34 तथा धारा 35 (सबसेक्शन-बी) मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त बार अनुज्ञापनों को 15 दिन हेतु निलम्बित किया जाता है।