रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली कथित पीड़िता गई जेल।

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शहर कोतवाली

देहरादून राजधानी में रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली लड़की को ही पुलिस ने पोस्को एक्ट में जेल भेज दिया है। समय समय पर ये आरोप लगते रहे है और सवाल उठते रहे है कि महिला सम्बन्धी अपराध की धाराओ व कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा है।

ऐसा ही एक चौकाने वाला मामला राजधानी दून में सामने आया है यहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने वाली कथित पीड़िता को ही पोस्को जैसी धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। राजधानी के कोतवाली थाना इलाके मे 29-12- 20 को वादनी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 381/ 20 धारा 376, 504, 506 में मुकदमा दर्ज हुआ था।  विवेचना उप निरीक्षक कुसुम पुरोहित द्वारा संपादित की गई। पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया कि विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई।  वादिनी द्वारा 164 सीआरपीसी के बयानों में भी अंकित कराया की विपक्षी द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए और अब शादी करने से मना कर रहा है।  दौराने विवेचना वादिनी द्वारा अपनी उम्र 22 वर्ष बताई गई तथा अभियुक्त के संबंध में नगर निगम से जारी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर उसकी उम्र 15 वर्ष जन्मतिथि 16 .10. 2005 होना तथा अभियुक्त का नाबालिक होना ज्ञात हुआ। घटना के समय प्रतिवादी की उम्र 14 वर्ष 7 माह थी तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि व एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर आरोप प्रतीत नहीं होते,  जिस कारण पीड़िता द्वारा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत धारा 4/3 (ग) का अपराध किया गया। आज दिनांक 17. 3. 2021 को विवेचनात्मक कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्ता निवासी थाना कोतवाली नगर जनपद देहरादून को अंतर्गत धारा पोक्सो अधिनियम में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।