हरिद्वार रेप,हत्या प्रकरण में आईओ को डीआईजी गढ़वाल के निर्देश।

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डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग, पुलिस उप-महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र महोदया द्वारा जनपद हरिद्वार में नाबालिग बालिका के साथ हुयी घटना की विवेचक सुश्री भदाने विशाखा अशोक एएसपी हरिद्वार को परिक्षेत्र कार्यालय बुलाकर उक्त केस की प्रगति समीक्षा कर अग्रिम दिशा निर्देश दिये गये।

अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्वेस्टीगेशन प्लान के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। केस की ठोस विवेचना करने की दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी, विवेचक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, कोर्ट के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिये गये। उक्त कमेटी इस केस के सभी साक्ष्यो का संलकन करेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त केस की सुदृढ़ पैरवी कर अभियुक्तों को दण्ड दिलाये जाने हेतु एक राजपत्रित अधिकारी को केस ऑफिसर नियुक्त करने के साथ-साथ केस में चार्जशीट दाखिल करने के पश्चात सत्र न्यायालय /न्याय विभाग से अनुरोध कर उक्त प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण कराया जाये।