राजधानी में नाईट कर्फ्यू को लेकर डीएम के आदेश हुए जारी।

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Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 एवं Epidemic Diseases Act 1897 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते मैं डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून निम्नवत आदेश पारित करता हूँ: 1- नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद, गढ़ीकैन्ट/क्लेमनटाउन क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक रात्रि

आवागमन प्रतिबन्धित/कपy रहेगा।

2- रात्रि कर्फ्यू के दौरान निम्नाकिंत को इस प्रकार छूट रहेगी :

चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं यथा- फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनो को आवागमन

में छूट रहेगी।

मेडिकल की दुकाने तथा पेट्रोल पम्प पूरे समय खुले रह सकेगें।

हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी । सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो को आवागमन में छूट

रहेगी।

→ औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने की छूट होगी। नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद अथवा राज्य के लिए अपने

परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी।

विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी। 3- नगर निगम, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक रविवार की प्रातः 11 बजे तक बृहद रूप से विशेष

सैनेटाईजेशन अभियान करवाना सुनिश्चित करें। 4- संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय -समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन के दिशा-निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा।

उक्त आदेश दिनांक 10.04.2021 से लागू होगा उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।