राजधानी में छठ पूजा के लिए एडवाइजरी हुई जारी।

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देहरादून जिला प्रसाशन ने छठ पूजा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये है।घाटों नहरों व सार्वजनिक स्थानों पर पूजा के लिए रोक लगा दी गई है।

सभी श्रद्धालु नदी किनारो (घाटो)/नहरों अथवा सार्वजनिक स्थानो पर छठ पर्व का आयोजन करने के स्थान पर अपने अपने घरो में पूजन एवं अर्घ्य देगे।

2- सभी श्रद्धालु को कोविड-19 से बचाव के लिये दो गज की दूरी बनाये रखना आवश्यक है।

4- इस दौरान सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य है । कन्टेनमेंट जोन में छठ पूजा का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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6- 7- सभी श्रद्धालु छठ पूजा के कार्यक्रम के दौरान अधिक संख्या में घरो में एकत्रित न हो । 10 वर्ष से कम आयु के बच्चो का छठ पूजा के कार्यक्रम के दौरान विशेष ध्यान रखा जाय । 65 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री, पुरूषों को अपने स्वास्थ्य हित में इस कार्यक्रम से दूरी

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बनाये रखना उचित होगा। समय समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क 8-

का प्रयोग इत्यादि शामिल है।

यह कार्यालयादेश सम्पूर्ण जनपद देहरादून के लिए लागू होगा।