चुनावो में राजनीतिक दलों को राहत संख्या की बाध्यता खत्म

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सियासी दलों को बड़ी राहत सभा में संख्या की शर्त खत्म
संशोधन: कोविड संक्रमण में गिरावट के चलते कोविड गाइडलाइन बदली 
। प्रदेश में कोविड में गिरावट आने के साथ चुनाव आयोग ने सख्ती घटानी रू कर दी है। रविवार को आयोग समीक्षा करने के बाद राजनीतिक लों को बड़ी राहत दी है। अब मुले मैदान और इनडोर में सभाएं करने पर लोगों की संख्या की अध्यता खत्म हो गई है। हालांकि टुडोर प्रचार में अधिकतम ख्या अभी भी 20 ही रहेगी।
चुनाव आयोग ने कोविड क्रमण के लगातार गिरते ग्राफ के च हालातों की समीक्षा की। तराखंड में तैनात किए गए स्पेशल जर, मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिव से मिली जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि विड संक्रमण की दर काफी नीचे ली गई है। यहां तक की सात रवरी से कक्षा एक से नौवीं तक
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
किसी भी खुले मैदान पर इनडोर की सभा के लिए प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग सभी आवेदनों के आधार पर सभी दलों के नेताओं को खुले या इनडोर हॉल में जनसभा के लिए मौका देगा। पहले आओ पहले यह मौका दिया जाएगा। आधार पर
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के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। लिहाजा, आयोग ने अपनी 31 जनवरी की गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया है। ताजा संशोधन के हिसाब से अगले आदेश तक रोड शो पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा। खुले मैदान में अब प्रत्याशियों के लिए एक हजार लोगों की बाध्यता
नहीं है बल्कि खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत या उस जिले के डीएम की ओर से निर्धारित संख्या में नेता अपनी जनसभाएं कर सकते हैं। इसी प्रकार, इनडोर हॉल में भी अब 500 लोगों का नियम नहीं रहेगा, इसकी जगह उस इनडोर हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के साथ सभा की जा सकेगी।
सभाओं में बरतनी होगी ये एहतियात
चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि खुले मैदान व इनडोर हॉल में होने वाली सभाओं और बैठकों में लोगों के आने और जाने के लिए अलग-अलग गेट रखने होंगे, ताकि ज्यादा भीड़ जमा न हो पाए। इसके साथ ही मास्क और कोरोना से बचाव के तस मानकों के मुताबिक शारीरिक दूरी का भी पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। सभी बैठक व सभाओं में धर्मल स्क्रीनिंग व साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
घर-घर प्रचार में
20 लोग ही रहेंगे
आयोग ने डोर टू डोर प्रचार करने के लिए लोगों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की थी, वह अभी भी लागू रहेगी प्रचार पर रात आठ बजे से लेकर सुबह आठ बजे तक प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा।