एचडीएफसी बैंक ने डीएम के वसूली रोक आदेश पर ली राहत, हाईकोर्ट से लिया स्टे
देहरादून
देहरादून जिले के जीवनगढ़ क्षेत्र में एक महिला के ऋण प्रकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब न्यायिक मोड़ पर पहुँच गया है। जिलाधिकारी द्वारा ऋण वसूली पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ एचडीएफसी बैंक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से बैंक को स्टे मिल गया है।
मामला वर्ष 2022 का है, जब महिला के पति महिपाल सिंह ने जीवनकाल में एचडीएफसी बैंक से ऋण लिया था। ऋण लेते समय बीमा भी कराया गया था, ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जा सके। दुर्भाग्यवश, महिला की फरवरी 2022 में मृत्यु हो गई।
बैंक द्वारा ऋण वसूली की प्रक्रिया शुरू करने पर परिजनों ने आपत्ति जताई और 7 अगस्त को जिलाधिकारी को शिकायत सौंपी। जिलाधिकारी शिवशक्ति गौतम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 अगस्त को बैंक से वसूली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।
बैंक ने इस आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहाँ से उसे राहत मिली और जिलाधिकारी के आदेश पर स्टे दे दिया गया। कोर्ट ने फिलहाल वसूली रोकने के आदेश पर अमल को स्थगित कर दिया है।
अब यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा और कोर्ट में यह तय होगा कि ऋण की वसूली की ज़िम्मेदारी किसकी है — बैंक की, बीमा कंपनी की या फिर परिजनों की।