शराब के चार कारोबारियों को एक-एक वर्ष कैद की सजा
जागरण संवाददाता, देहरादूनः न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ईशांक की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में शराब के चार कारोबारियों को एक-एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 25 लाख रुपये पीड़ित को मिलेंगे। जबकि, 20 हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे। अर्थदंड की धनराशि चारों दोषियों को बराबर संयुक्त रूप से भुगतान करना होगा।
नई दिल्ली की कंपनी व्हीसकिन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रणव चावला ने चेक बाउंस के मामले में न्यायालय को प्रार्थनापत्र दिया था। वर्ष 2017 में उन्होंने बताया था कि उनकी यह कंपनी शराब बिक्री का काम करती है। इसका मूल गोदाम
चेक बाउंस होने पर 25.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
रहने वाले लाखन सिंह निगलटिया साझेदार हैं।
देहरादून में चूना भट्टा इलाके में है। यहीं से वह उत्तराखंड के नौ जिलों में शराब सप्लाई करती है। उस दौरान उनसे मैसर्स वैष्णवी इंटरप्राइजेज पीपल पोखरा हल्द्वानी का संपर्क हुआ था। इस कंपनी को हल्द्वानी में शराब का ठेका आवंटित हुआ था। इस कंपनी में हल्द्वानी के ओल्ड आइटीआइ के रहने वाले विजय बहादुर सैनी, फतेहपुर निवासी कमल सिंह रावत, लामाचौड़ निवासी कमल कांत पड़लिया और देवपुर कुरिया के
मैसर्स वैष्णवी इंटरप्राइजेज ने उनसे 23 अगस्त 217 को 20 लाख रुपये की शराब उधार ली थी। इसकी एवज में उन्होंने 15.17 लाख रुपये का चेक दिया था। बाकी रकम उन्होंने ठेका बंद होने के बाद देने को कहा था। शराब लेकर इस कंपनी ने बेच भी दी। इस दौरान उन्होंने कंपनी का दिया हुआ चेक बैंक में लगाया तो पर्याप्त धन न होने के कारण बाउंस हो गया। दूसरे पक्ष ने एक बार फिर इस चेक को बैंक में जमा कराने को कहा, लेकिन यह फिर भी बाउंस हो गया। इस मामले में ‘पिछले साल फरवरी में दूसरे पक्ष के लोगों के बयान दर्ज हुए। लेकिन, कोर्ट इनकी बातों से संतुष्ट नहीं