डीएम आशीष श्रीवास्तव के आदेशों से आमजन को मिलेगी राहत
देहरादून समस्त तहसीलों में कम्प्यूटरीकृत खतोनियों की प्रति कोरोना संक्रमण (कोविड-19) प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जारी किये जाने की कार्यवाही स्थगित गई थी, इस समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी द्वारा मानक परिचालन कार्यविधि के साथ तहसीलों में स्थित भू-लेख कम्प्यूटर केन्द्रों से कम्प्यूटरीकृत खतोनियां 24 अगस्त 2020 से जारी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं
जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरविन्द पाण्डेय ने अवगत कराया है कि जनपद में की प्रत्येक तहसील में स्थापित भू-लेख कम्प्यूटर केन्द्रों में प्रतिदिन 30 कम्प्यूटरीकृत खतौनियां जारी की जायेंगी, जिसके लिए टोकन क्रमांक दूरभाष पर आवंटित करते हुए पंजिका तैयार की जायेगी तथा पंजिका में टोकन प्राप्तकर्ता का नाम जिस राजस्व ग्राम की कम्प्यूटरीकृत खतोनियां ली जानी हों उसका खतोनी संख्या आदि का विवरण दर्ज किया जायेगा। उन्होंने बताया कि तहसील सदर हेतु दीपचन्द्र पाण्डेय (मो 9639822499), तहसील डोईवाला के लिए दीपक कठैत (मो 6395044836), तहसील ऋषिकेश के लिए अतुल कुमार (मो 9675110292) तहसील विकासनगर के लिए राकेश कुमार (मो 8279552118) तहसील कालसी के लिए मनोज कुमार (मो 7579031272), तहसील चकराता के लिए प्रदीप (मो 7579194555) तथा तहसील त्यूनी के लिए मोहन सिंह (मो 7351289068) को टोकन एवं सम्पर्क सूत्र के रूप में नामित किया गया है, जिनसे खतौनी प्राप्तकर्ता सम्पर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि भू-लेख कम्प्यूटर केन्द्र का संचालन 2 पालियों में किया जायेगा, प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा दूसरी पाली में अपरान्ह 02 बजे से सांय 5 बजे तक कम्प्यूटरीकृत खतोनियां आर.ओ.आर जारी की जायेंगी। उन्होंने बताया कि भू-लेख कम्प्यूटर केन्द्र से कम्प्यूटरीकृत खतोनियों को जारी करने वाले आपरेटर के द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा तथा बिना मास्क पहनने वाले नागरिकों को कम्प्यूटरीकृत खतोनियां जारी नही की जायेंगी। इसके अतिरिक्त 5 से अधिक नागरिक खतोनियों की प्रति लेने हेतु एक साथ एकत्र नही होंगे साथ ही सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करते हुए कम्प्यूटर केन्द्र के बाहर निश्चित दूरी पर गोले बनाकर नागरिकों को कतार में /बैठाया जायेगा साथ ही भू-लेख कम्प्यूटर केन्द्र से सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक नागरिक के हाथ सेनिटाइज करवाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र में यह अनुमति स्वतः ही रद्द मानी जायेगी।