नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित इन्दरानगर 1056 कांवली निकट सीमाद्वार में कोरोना वायरस संकमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य गये है। अतः इन्दरानगर 1056 कांवली निकट सीमाद्वार का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में आबादी अन्य, पश्चिम दिशा में सड़क टेलीफोन एक्सचेंज, उत्तर दिशा में स्थानिय लेन ( गली) तथा दक्षिण दिशा में खाली प्लाट अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है:
1 – नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित इन्दरानगर 1056 कांवली निकट सीमाद्वार में दिनांक 02.12.2020 से पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने-अपने घरो में ही रहेंगे।
2 – लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गो पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3 – उक्त क्षेत्रान्तर्गत की सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेगे।
4 – परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री कय करने हेतु घर के समीप स्थापित सरकारी मोबाइल दुकान से सामग्री कय करने की अनुमति होगी।
5 – जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा-राशन, सब्जी एवं फल विक्रय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
6 – सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में दूध विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेगें।
7 – इन्दरानगर 1056 कांवली निकट सीमाद्वार, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत के यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो वह तत्काल निम्नांकित न० ( 0135 -2724506 2626066, 2726066 एवं मो0न0- 7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दे, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।
8 – मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में इस विषयक दिशा -निर्देशो के अनुरूप सामुदायिक निगरानी करवाना सुनिश्चित करेगे।
9 – नगर निगम, देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में पर्याप्त सफाई व्यवस्था के साथ- साथ मुनादी के माध्यम से जन-जागरूकता सुनिश्चित करेगी।
10 – आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ।
उक्त आदेशो का शत-प्रतिशत अनुपालन जन – सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा उल्लघंन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic
Lockdown in Dehradun