देहरादून: रेसकोर्स, डालनवाला समेत 5 Containment Zone घोषित

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देहरादून राजधानी में तेजी से बढे कोरोना मरीजों के साथ ही कंटेनमेंट जोन भी बढ गये है। राजधानी के वीवीआईपी रेसकोर्स से लेकर डालनवाला तक ये नये पांच Containment Zone बनाये गये है। जिलाधिकारी के आदेशों के बाद अब इन इलाको में सारी व्यवस्था जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग देखेगा –

  1. नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित जी-20 रेसकोर्स में कोरोना वायरस संकमित व्यक्तियों के पाये जाने के जी-20 रेसकोर्स का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में राजेन्द्र सिंह बाधवा एडवोकेट का मकान, पश्चिम दिशा में आर.के. जायसवाल का मकान, उत्तर दिशा में राजेन्द्र सिंह बाधवा का मकान तथा दक्षिण दिशा में रेसकोर्स रोड अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है:
  2. राजीवनगर क्षेत्री मौहल्ला खत्ता रोड, तहसील-डोईवाला का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में श्रीमती मीना क्षेत्री पत्नी श्री बलवीर सिंह का मकान, पश्चिम दिशा में जमीन खाली (कृषि भूमि) उत्तर दिशा में श्री धन बहादुर पुत्र श्री दल बहादुर का भवन तथा दक्षिण दिशा में श्रीमती सूरज कुमारी पत्नी श्री स्वo वीर बहादुर का भवन स्थित है, को containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते
  3. लोवर नेहरूग्राम देवाशीष एनक्लेव कॉलोनी में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप लोवर नेहरूग्राम देवाशीष एनक्लेव कॉलोनी का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में श्री गोपाल दत्त का मकान, पश्चिम दिशा में नेहरू ग्राम का मार्ग, उत्तर दिशा में आम रास्ता देवाशीष गली तथा दक्षिण दिशा में श्री यशोदा जी का मकान स्थित है, को Containment Zone घोषित किया गया
  4. नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रताप रोड भारूवाला ग्रान्ट में प्रताप रोड भारूवाला ग्रान्ट का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में रोड़, पश्चिम दिशा में खाली प्लाट, उत्तर दिशा में राम प्रसाद का मकान तथा दक्षिण दिशा में खाली प्लाट अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है
  5. नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित 19/2 लेन नम्बर-2 तेग बहादुर रोड में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने के फलस्वरूप अतः 19/2 लेन नम्बर-2 तेग बहादुर रोड का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में खाली प्लाट, पश्चिम दिशा में अनिल खनका का मकान, उत्तर दिशा में शिवेन्द्र आश्रम तथा दक्षिण दिशा में सड़क है को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।