देहरादून। शासन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन से बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही में प्रदेश कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। हालांकि नाइट कर्फ्यू से विवाह समारोह को अलग रखा गया था। आदेश के मुताबिक मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा
उधर, सचिवालय में 4 नौकरशाह कोरोना संक्रमण की जद में आ गए हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार नियोजन, प्रमुख सचिव वन आनंद बर्द्धन, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर,अपर सचिव एस एस वल्दिया भी पीड़ित हुए है