धिकारी प्रशासन वीर सिंह बुदियाल ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के तहत चुगान वर्ष का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरांत 1 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि का होता है। स्वीकृत खनन पट्टों खनन /खनन अनुज्ञाओ में खनन संक्रियाएं नीति के प्रावधानुसार संचालित कराई जाए। ऐसे में स्वीकृत खनन पट्टे जिनकी पर्यावरणीय अनुमति में स्वीकृत खनिज की मात्रा पर्यावरणीय अनुमति में चुगान बंद होने की निर्धारित तिथि या नीति में चुगान बंद होने की निर्धारित तिथि से पूर्व समाप्त हो जाता है, तो उन खनन पट्टों में चुगान उक्त तिथि से ही बंद कर दिया जाएगा। जनपद में दिनांक 1 जुलाई 2021 से दिनांक 30 सितंबर 2021 तक चुगान कार्य पूर्णता बंद रहेगा। आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्धारित अवधि के पश्चात उप खनिज चुगान कार्य अवैध खनन माना जाएगा तथा उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दंड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला सूचना अधिकारी, जनपद देहरादून।