श्री रामदत्त मिश्र, उप निबंधक, स्टम्प एंव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाना तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों तथा शासकीय आदेशों का स्पष्ट अवहेलना किया जाना संज्ञान में आया है। उक्त कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम क्रमशः 3 ( 1 ) व नियम 3 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। श्री मिश्र के विरुद्ध अभिकथन गम्भीर प्रकृति के हैं, जिनके स्थापित होने की दशा में दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।
अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली के सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत श्री रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में श्री रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा ।
निलम्बन की अवधि में श्री रामदत्त मिश्र को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानो के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमय होगा, किन्तु श्री रामदत्त मिश्र को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नही होगा, जिन्हे निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री रामदत्त मिश्र इस आश्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि वह किसी अन्य सेवायोजन व्यापार वृति व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलम्बन काल में श्री रामदत्त मिश्र को कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन, देहरादून सम्बद्ध किया जाता है।