देहरादून कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद एक पत्र आया सामने
अपने पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के पूर्व का एक आदेश आया सामने
सचिवालय सेवा के अफसर आईपी सिंह को पूर्व में जारी जांच में शासन ने दोष मुक्त मान लिया था
अपर मुख्य सचिव गृह के आदेशों से जारी हुआ था पत्र
ऐसे में अब मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे का भी शून्य होना तय
अभियंता अयाज अहमद, आईपी सिंह के खिलाफ कराया गया था मुकदमा
पूर्व में राज्य संपति अधिकारी द्वारा जारी अयाज अहमद प्रमोशन प्रकरण में निर्दोष पाए गए थे आईपी सिंह