भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल को न्यायालय से बड़ी राहत

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भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने 7 सितंबर 2025 की कथित रेव पार्टी से जुड़े विवाद के संदर्भ में प्रसारित की जा रही खबरों, रील, वीडियो, पोस्ट व री-पोस्ट पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि इस मामले से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री का प्रसार, प्रचार अथवा पुनः प्रसारण नहीं किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक कुश मिश्रा सहित गूगल, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली थी। उनका पक्ष था कि बिना तथ्यात्मक पुष्टि के उनके विरुद्ध भ्रामक व मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की जा रही है, जिससे उनकी सामाजिक व राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है।
इस प्रकरण में सिद्धार्थ अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश सेठी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया।
न्यायालय के इस निर्णय को सिद्धार्थ अग्रवाल के लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।