
हरिद्वार जनपद में उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अंशुल सिंह के आदेशों पर भगवानपुर तहसील में प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर सख्ती दिखाई है। प्राधिकरण शाखा कार्यालय रुड़की की टीम ने मंगलवार को चार स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरता व श विक्रम शर्मा द्वारा क्रिकेट मैदान के आगे, तहसील भगवानपुर में लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इसी प्रकार श्री नवाब राव द्वारा दो अलग-अलग स्थानों—सिकरोड़ा रोड सोनाली पुल के पास (लगभग 25-30 बीघा) और चुड़ियाला रोड मुख्य मार्ग (लगभग 20 बीघा)—पर अनधिकृत रूप से कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा था। वहीं श्री नसीम अहमद द्वारा गागलहेड़ी मार्ग पर कदम धर्म कांटा के पास लगभग 5 बीघा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
इन सभी मामलों में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 (संशोधित 2013) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। संबंधित भूखण्डधारकों को पूर्व में नोटिस जारी कर निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए थे। परंतु अधिकारियों के अनुसार, निर्देशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसके चलते मंगलवार को संबंधित कॉलोनियों में बनी अवस्थापना सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया गया।
प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कें, चहारदीवारी, सीवर और पानी की टंकियों सहित अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विकास कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है और भविष्य में भी इस प्रकार के अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने आम जनता से भी अपील की है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नक्शे की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।