कोविड कहर में एम्बुलेंस संचालक नही कर पाएंगे मनमानी कीमतों की वसूली

ख़बर शेयर करें

देहरादून में एक घंटे, 15 किमी एंबुलेंस का किराया होगा 800 रुपए
देहरादून कोरोना की दूसरी लहर में जल्द ही एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगने वाली है।
परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जिसके तहत देहरादून में तीन श्रेणियों में अलग-अलग एंबुलेंस का किराया प्रस्तावित किया गया है। इस पर मुहर लगने के बाद यह किराया लागू कर
दिया जाएगा। प्रदेश में नैनीताल और
1108
हरिद्वार ने हाल ही में एंबुलेंस का किराया
निर्धारित कर दिया है।
यह किराया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत तय किया गया । अब आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवंपरिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव, तीन श्रेणियों में एंबुलेंस का किराया तय करने का अनुरोध
जिलाधिकारी को एंबुलेंस के किराए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जैसे ही प्राधिकरण की ओर से इस पर मुहर लगेगी, यह किराया लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद इससे इतर अगर किसी भी एंबुलेंस
संचालक ने वसूली की तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
यह है किराए की प्रस्तावित दरें
बेसिक एंबुलेंस विद ऑक्सीजन
सिलिंडर (एसी)
15 किलोमीटर की परिधि में एक तरफा छोड़ने पर एक घंटे का 1200 रुपये
एक घंटे के बाद 250 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से प्रतीक्षा शुल्क
15 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर का भाड़ा
बेसिक एंबुलेंस विद ऑक्सीजन सिलिंडर (नॉन ऐसी)
15 किलोमीटर की परिधि में एक तरफा छोड़ने पर एक घंटे का 800 रुपये
एक घंटे के बाद 200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से शुल्क
15 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 18 रुपये प्रति किलोमीटर का भाड़ा
आईयूसी कार्डियक एंबुलेंस
115 किलोमीटर की परिधि तक मय चालक 3000 रुपये नर्सिंग स्टाफ के साथ 4000 रुपये डॉक्टर साथ में होने पर 6000 रुपये
15 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर नर्सिंग स्टाफ के साथ 45 रुपये प्रति किलोमीटर और डॉक्टर के साथ 50 रुपये प्रति किलोमीटर