राजधानी दून के दो इलाको में कन्टेनमनेट ज़ोन,आवाजाही प्रतिबन्धित।

ख़बर शेयर करें

देहरादून राजधानी में कोविड केसों की नई लहर के साथ ही कन्टेनमनेट ज़ोन का समय भी लौट आया है।बढ़ते मामलों को देख राजधानी के इन दो इलाको में कन्टेनमेट ज़ोन बनाते हुए आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित मकान नम्बर-144 नेहरू कॉलोनी में कोरोना वायरस संकमित व्यक्तियों 4IG edtaby Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है। अतः मकान नम्बर- 144 नेहरू कॉलोनी का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में सरदार भूटानी, पश्चिम दिशा में सड़क, उत्तर दिशा में सड़क तथा दक्षिण दिशा में ललित तनेजा का मकान अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है:

नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम गुमानीवाला गली नम्बर-8 में कोरोना वायरस संक्मित व्यक्ति के पाये जाने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने अपरिहार्य हो गये है। अतः ग्राम गुमानीवाला गली नम्बर-8 का वह हिस्सा जिसके पूरब दिशा में रोड़, पश्चिम दिशा में खाली प्लाट कुलदीप, उत्तर दिशा में बहादुर थापा का खाली प्लाट तथा दक्षिण दिशा में रोड़ अवस्थित है, को Containment Zone घोषित कर निम्नवत आदेश पारित किये जाते है: