अब बिना रिफ्रेशर कोर्स किए नहीं बहाल होगा सस्पेंड हुआ लाइसेंस
ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जीनो ३ माह के लिए सस्पेंड किया गया है उन ड्राइविंग लाइसेंस की बहाली के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स की अनिवार्यता के संबंध में।
मीडिया और संबंधित पक्षों को सूचित किया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVR) के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी अपराधी का निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस केवल तभी बहाल (Revoke) किया जाएगा, जब वह सफलतापूर्वक ‘रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स’ (पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) पूरा कर लेगा। यह प्रशिक्षण धारा 12 के तहत लाइसेंस प्राप्त और विनियमित स्कूल, संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
तदनुसार, सारथी (Sarathi) सॉफ्टवेयर में निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के ‘स्वतः बहाल’ (Auto Revocation) होने की सुविधा को 20-04-2026 से बंद कर दिया जाएगा। अब निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस को केवल रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट अपलोड करने और उसके सत्यापन के बाद ही पुनः सक्रिय किया जाएगा।
संदीप सैनी
आरटीओ प्रशासन देहरादून संभाग

