एक दिवसीय बार लाइसेंस पर सख्ती, आबकारी आयुक्त ने दिए सख्त निर्देश

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देहरादून: एक दिवसीय बार लाइसेंस पर सख्ती, विभाग ने दिए कड़े निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने एक दिवसीय बार लाइसेंस (FL-11) को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। आबकारी आयुक्त की ओर से जारी आदेश में सभी जिला आबकारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आयोजन में अस्थायी बार संचालन तय नियमों के तहत ही किया जाएगा।
जारी पत्र के अनुसार, वेडिंग प्वाइंट, होटल या ऐसे अन्य स्थान जहां अस्थायी बार (एक दिवसीय लाइसेंस) लिया जाता है, वहां आयोजन से पहले संबंधित विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य होगा। साथ ही आयोजकों को कार्यक्रम की पूरी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी को देनी होगी।
विभाग ने यह भी साफ किया है कि ऐसे आयोजनों का निरीक्षण आबकारी निरीक्षकों द्वारा किया जाएगा और इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दी जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आबकारी आयुक्त ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।
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