थाना सेलाकुई के थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक पी.डी. भट्ट की ओर से एक रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि का विधिक नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस अधिवक्ता एस.पी. सिंह के माध्यम से 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया।
नोटिस में कहा गया है कि रिटायर्ड मेजर द्वारा 5 फरवरी 2026 को फेसबुक पर थाना सेलाकुई के थानाध्यक्ष के खिलाफ भ्रामक, तथ्यहीन और मानहानिकारक पोस्ट सार्वजनिक रूप से साझा की गईं, जिनमें पुलिस पर धमकी देने, जबरन राजीनामा कराने और पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।
विधिक नोटिस के अनुसार, संबंधित मामला पड़ोसी विवाद से जुड़ा था, जिसमें दोनों पक्षों को थाना सेलाकुई बुलाकर कानूनी प्रक्रिया के तहत आपसी सहमति से राजीनामा किया गया। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव या बल प्रयोग नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई अधिकार पुलिस को प्राप्त है।
नोटिस में कहा गया है कि बिना किसी जांच या सत्यापन के सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों से थानाध्यक्ष की सामाजिक, व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। इसे मानहानि का अपराध बताते हुए रिटायर्ड मेजर से एक सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये हर्जाना, राष्ट्रीय अखबार में बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित करने और 48 घंटे में फेसबुक पोस्ट हटाने की मांग की गई है।
चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दिवानी व फौजदारी कार्रवाई की जाएगी।

