
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार व रूड़की क्षेत्रान्तर्गत आईएसबीटी व अन्य स्थानों से अन्य राज्यों के बसों के द्वारा अनाधिकृत रूप से ऑनलाईन टिकट बुकिंग कर सवारियां ढोये जाने एवं परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर अलग-अलग स्थानों से स्टेज कैरिज के भांति संचालन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
परिवहन विभाग द्वारा आईएसबीटी, मोहकमपुर, हरिद्वार बाईपास आदि क्षेत्रों में लगातार चलाये गये अभियान चलाये जाने हेतु 04 सचल दलों एवं 04 बाईक स्क्वायड की तैनाती कर रोटेशन के आधार पर चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक की गयी कार्यवाही के तहत अन्य राज्यों की 171 निजी बसों के चालान किये गये जिसमें से 42 बसों को निरूद्ध किया गया।
इसमें यह पाया गया कि Neogo, Flix, Zing, Yolobus, leafybus etc बसों की बुकिंग Redbus, Goibibo कम्पनी के माध्यम से बसों की बुकिंग कर संचालन किया जा रहा है। उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड(सूचना प्रौद्योगिकी आधारित)ठेकागाड़ी द्वारा परिवहन(संशोधन) नियमावली 2024 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से टिकट बुकिंग हेतु एग्रीगेटर लाईसेंस लिया जाना अनिवार्य हैै। ऑनलाईन टिकट बुकिंग हेतु कम्पनियों द्वारा एग्रीगेटर लाईसेंस न लिये जाने के कारण परिवहन विभाग द्वारा संबंधित वाहनों एवं एग्रीगेटर का मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-93 सपठित धारा-193 के उल्लंघन के अभियोग मेें लगातार की जा रही प्रवर्तन कार्यवाही की गयी है।
इसके फलस्वरूप वर्तमान में अन्य के साथ प्रमुखतः ओला, उबर, रैपिडो कम्पनी आदि द्वारा एग्रीगेटर लाईसेंस प्राप्त किया गया है किन्तु अभी भी कई एग्रीगेटर द्वारा लाईसेंस प्राप्त नहीं किया गया है तथा बिना एग्रीगेटर लाईसंेस प्राप्त किये ऑनलाईन बुकिंग के आधार पर निजी बस संचालकों द्वारा सवारियों को ढोया जा रहा है। साथ ही ऑनलाईन बुकिंग कर भिन्न-भिन्न स्थानों से स्टेज कैरिज की भांति सवारियों को भी उठाये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है।
इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है जिसमें संबंधित वाहनों के विरूद्ध चालान एवं बन्द करने की कार्यवाही की जाती है जिससे कई बार आम जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जनता से अपील है कि वे अधिकृत/अनुज्ञापन प्राप्त एग्रीगेटर/ट्रेवलिंग एजेंट के माध्यम से बुकिंग करें।
डॉ0 अनीता चमोला, संभागीय परिवहन अधिकारी,(प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) देहरादून द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में लगातार कार्यवाही जारी रहेगी व बिना एग्रीगेटर लाईसेंस प्राप्त किये ऑनलाईन टिकट बुकिंग करने वाले वाहन संचालकों व एग्रीगेटर के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

