शहर के प्रमुख स्थानों पर निषेधाज्ञा प्रभावी

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देहरादून में धारा-163 लागू, शहर के प्रमुख स्थानों पर निषेधाज्ञा प्रभावी
22 सितंबर 2025 से लागू आदेश, कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया कदम

देहरादून: जिला प्रशासन ने देहरादून शहर के प्रमुख क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जय भारत सिंह द्वारा 22 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार यह कदम आपदा की दृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उठाया गया है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे।

निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र:

घंटाघर, चकराता रोड, गांधी रोड, सहारनपुर रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, नेहरू कॉलोनी रोड, न्यू कैन्ट रोड, सब्जी मंडी रोड, परेड ग्राउंड, सचिवालय रोड, डीएल रोड समेत अन्य प्रमुख स्थल और इनके 200 मीटर के दायरे में यह आदेश प्रभावी रहेगा।

आदेश की मुख्य बातें:

  1. कोई भी व्यक्ति जुलूस, नारेबाजी, लाठी-डंडा लेकर चलना, ईंट-पत्थर आदि लेकर इकट्ठा होना या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। दिव्यांगजनों को लाठी या स्टिक रखने की छूट रहेगी।
  2. किसी प्रकार की उत्तेजक भाषणबाजी, नारेबाजी, पोस्टरबाजी, धार्मिक/राजनीतिक प्रचार आदि बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
  3. ध्वनि यंत्रों, वाहनों में उद्घोषणा, डीजे, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।
  4. दो या अधिक व्यक्तियों का झुंड बनाकर प्रदर्शन या विरोध की कार्रवाई निषेध रहेगी।
  5. यह आदेश धार्मिक मेलों, विवाह समारोहों आदि पर लागू नहीं होगा लेकिन अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

यह आदेश 22 सितंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इसका उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

पुलिस एवं प्रशासन को निर्देश:

जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, नगर मजिस्ट्रेट, सभी थानाध्यक्षों को आदेश को सख्ती से लागू कराने को कहा गया है। साथ ही सूचना विभाग को व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है।