हत्या के सनसनीखेज मामले में पांच दोषियों को सजा, तीन को फांसी और दो को उम्रकैद
देहरादून। गुच्चूपानी में वर्ष 2022 में हुए ई-रिक्शा चालक की निर्मम हत्या के मामले में एडीजे प्रथम महेश चंद्र कौशिक की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को सुनियोजित साजिश मानते हुए दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह था मामला:
29 नवंबर 2022 को गुच्चूपानी नाले में एक 30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक का शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि मृतक 28 नवंबर को तीन सवारियों को लेकर निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। पुलिस ने छानबीन के बाद पाया कि ई-रिक्शा चालक की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई थी।
हत्या की वजह:
पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी के आरोपी साबिर अली से अवैध संबंध थे। इसी वजह से साजिश रची गई और ई-रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। हालांकि, अदालत में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण पत्नी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
ये हैं दोषी और सजा:
अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को धारा 302 और 120बी (हत्या और आपराधिक साजिश) के तहत मौत की सजा सुनाई गई है।
साबिर अली और रईस खान को कठोर आजीवन कारावास की सजा दी गई है।
अदालत ने आदेश में कहा कि तीनों दोषियों को “तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए।”