देहरादून | 1 अगस्त 2025
प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायतीराज विभाग के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के लिए आरक्षण से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया गया है।
शासनादेश संख्या 1088/XXII(1)/2025/86(22)/2019 दिनांक 1 अगस्त 2025 को जारी किया गया है, जिसमें 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की गई है। यह आरक्षण प्रक्रिया उत्तराखंड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा 92 (क) के तहत निर्धारित की गई है।
🔷 आरक्षण की स्थिति (प्रमुख पदों हेतु):
क्रमांक जनपद आरक्षण की स्थिति
1 अल्मोड़ा महिला
2 बागेश्वर महिला (अनुसूचित जाति)
3 चंपावत अनारक्षित
4 चमोली अनारक्षित
5 देहरादून महिला
6 नैनीताल अनारक्षित
7 पौड़ी गढ़वाल महिला
8 पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति
9 रुद्रप्रयाग महिला
10 टिहरी गढ़वाल महिला
11 उत्तरकाशी पिछड़ा वर्ग
12 हरिद्वार महिला
यह आरक्षण निर्धारण 2016 के पंचायतीराज संशोधित अधिनियम के तहत चक्रीय (रोटेशनल) व्यवस्था के आधार पर किया गया है।
🗓 चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख तिथियां:
कार्यक्रम तिथि समय
आरक्षण का अंतिम प्रस्ताव 01 अगस्त 2025 —
आपत्तियां प्राप्त करना 02 अगस्त 2025 प्रातः 09:30 से सायं 06:00 तक
आपत्तियों का निस्तारण 04-05 अगस्त 2025 —
आरक्षण का अंतिम प्रकाशन 06 अगस्त 2025 —
पंचायतीराज विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति जारी आरक्षण पर आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो निर्धारित तिथियों में आवश्यक साक्ष्यों सहित लिखित रूप में आवेदन करें।
यह कदम राज्य में लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।