इस्लाम नहीं लड़ पाएंगे चुनाव सुप्रीम कोर्ट से झटका

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देहरादून:हरिद्वार जिले के मंगलौर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।इस्लाम चुनाव नहीं लड़ पाएंगें नजूल भूमि पर कब्जा का इस्लाम पर आरोप है।

आपको बताते चले कि नामांकन को रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए उनके नामांकन को बहाल कर दिया है. हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से याची का नाम मतपत्र में शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना में अगर याची को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, तो उस पर निर्णय कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा.

नजूल भूमि में अतिक्रमण करने के आरोप में नामांकन हुआ था खारिज:मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इस्लाम द्वारा नजूल भूमि में अतिक्रमण करने के आरोप में उनका नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, जबकि इस्लाम का कहना है कि उन्हें इस मामले में अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया. उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के आदेश को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी थी, जिसे एकलपीठ ने 7 जनवरी को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ उन्होंने खंडपीठ के समक्ष अपील की थी.