देहरादून उत्तराखंड में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ रहे पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है उत्तराखंड में स्थित होटल बार और मदिरा की दुकान समेत मॉल और रेस्टोरेंट 24 घंटे खोले जा सकेंगे सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह आदेश पूर्व से ही लागू है परंतु श्रम विभाग के द्वारा इस आदेश को कल दोबारा जारी किया गया है बस श्रम कानून का पालन होना चाहिए इसमें स्पष्ट है कि कार्मिकों की ड्यूटी 8 घंटे से अधिक किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा न ली जाए हालांकि अभी आपकारी विभाग द्वारा शराब ठेके 24 घंटे खोले जाने का फैसला प्रमुख सचिव आबकारी स्तर से होना है और इसका अलग से आदेश जारी होगा