20 लाख रुपए की मांग करने व ब्लैकमेलिंग करने पर ये पत्रकार हुए अरेस्ट

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होटल व्यवसायी को ब्लैकमेल कर 20 लाख रूपये की मांग करने वाला,  स्वतंत्र चेतना एवं भास्कर पोर्टल के मालिक को टिहरी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
    थाना मुनिकीरेती क्षेत्र अंतर्गत होटल व्यवसायी  महानंद शर्मा पुत्र स्व राम स्वरूप शर्मा निवासी- लेमन ट्री होटल तपोवन*के द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि ईश्वर शुक्ला नाम का व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताता है, और काफी समय से मुझे अवैध रूप से ब्लैकमेल कर 20 (बीस) लाख रूपये की मांग कर रहा है और 20 लाख रुपये न  देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है।उपरोक्त तहरीर के प्राप्त होने पर  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना मुनिकिरेती में तत्काल मु0अ0स0 68/2022, धारा  386 IPC पंजिकृत कर विवेचना की गई प्रारम्भ की गयी
      मामले की गंभीरता को देखते हुए*श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल के द्वारा प्रभारी निरीक्षक मुनिकिरेती को दिशा -निर्देश दिए गये कि मामले की गहन विवेचना कर तथ्य सही पाए जाने पर शीघ्र नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए।*
    *जिसपर श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर महोदय के निर्देशानुसर विवेचना प्रारम्भ की गयी दौराने विवेचना वादी मुकदमा द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज उपलब्ध कराई गई, जिसमें नामजद पत्रकार /अभियुक्त ईश्वर शुक्ला घमकी देता हुआ पाया गया विवेचना से यह तथ्य भी प्रकाश में आए कि और यह अपने आप को पत्रकार बताकर अवैध वसूली करता है व अभी स्वतंत्र चेतना नामक पेपर मे है और अपने आपको समाचार भास्कर पोर्टल का मालिक बताता है ।
इस पर प्रभारी निरीक्षक मुनी की रेती के नेतृत्व में दो पुलिस टीम (वर्दी एवं सादा वस्त्र) गठित कर एक पुलिस टीम वरिष्ठ उप निरीक्षक के साथ नामजद व्यक्ति / पत्रकार ईश्वर शुक्ला के सम्भावित ठिकानो एवं दूसरी पुलिस टीम विवेचना अधिकारी के साथ CCTV फ़ुटेज व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही हेतु रवाना की गयी ।
    गठित पुलिस टीम द्वारा पतारसी सुरागरसी करते हुए *उक्त नामजद अभियुक्त ईश्वर शुक्ला को आज दिनाक 20/09/2022 को पुलिस टीम द्वारा प्रात: 10:20 बजे बिजली दफ्तर के सामने से गिरफ्तार किया गया।*ईश्वर शुक्ला के विरूद्ध पूर्व में भी अवैध वसूली के सम्बंध में थाना मुनि की रेती पर मुकदमा अपराध संख्या 06/2019 धारा 384,385,388 Ipc का पंजिकृत है।
     गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।