सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण पर अब हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने की खंडपीठ ने 22 अगस्त तक पेड़ो के कटान पर रोक लगा दी है।पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ता को 16 अगस्त तक जवाब पेश करने निर्देश दिए थे लेकिन सरकार द्वारा जवाब आज 17 कोर्ट में जवाब दाखिल किया जिसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की है
आपकों बता दे कि देहरादून निवासी और समाज सेवी आशीष गर्ग ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है देहरादून जोगिवाला से ख़िरसाली चौक होते हुए सहस्त्र्धारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है और हर जगह हीट आइलैंड विकसित हो रहे हैं। तापमान में बढ़ोत्तरी भी देखी जा रही है। एक ओर, सहस्त्र्धारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर इस तरह के प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्त्र्धारा तक का रास्ता बिलकुल उजाड़ और बंजर हो जाएगा। इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पेडों के कटान पर रोक लगाई जाए।