हरिद्वार लक्सर पुलिस ने सोशल मीडिया में खानपुर की खबरें नामक हवाट्सऐप ग्रुप में लक्सर- रूड़की चौराहे पर शिव मन्दिर मूर्ति को पुलिस द्वारा तोड़े जाने तथा ज्योत सिंह चौधरी रायसी द्वारा उक्त मूर्ति को राजनैतिक दबाव में चौराहे से हटाये जाने तथा सूर्यकान्त बजरंगी द्वारा जनता को मौके पर आने सम्बन्धित मैसेज किया गया, जिसे लक्सर प्रभारी निरीक्षक यशपाल बिष्ट द्वारा जांच करने के उपरान्त इसे असत्य एवं निराधार बताया, जिससे क्षेत्र में धार्मिक उन्माद भी पैदा हो सकता था। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करते हुये मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में थाना प्रभारी लक्सर द्वारा सूर्यकान्त बजरंगी सहित अन्य लोगों पर मुकदमा 153 ( क ) / 505 •आई०पी०सी० की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इसके अतिरिक्त दिनांक 12 जनवरी, 2022 को सोशल मीडिया के माध्यम से यह प्रकरण सामने आया कि कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन लण्ढौरा हरिद्वार द्वारा हुटर लगी गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मामले का संज्ञान लेते हुये रिटर्निंग आफिसर 32 खानपुर द्वारा तत्काल कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन को अपना पक्ष 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जायेगी ।
हरिद्वार : अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुदियाल (नोडल अधिकारी एमसीसी) ने अवगत कराया है कि दिनांक 12 जनवरी प्रातः 6.00 बजे से 13 जनवरी, 2022 प्रातः 6.00 बजे तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 18 मामले सामने आये, जिनमें 35 विधान सभा क्षेत्र (ग्रामीण) के अन्तर्गत थाना पथरी में एक एवं श्यामपुर में एक मामला 26 विधान सभा क्षेत्र रानीपुर के अन्तर्गत थाना रानीपुर में तीन मामले, विधान सभा क्षेत्र 34 के अन्तर्गत थाना खानपुर में तथा पथरी में दो मामले, विधान सभा क्षेत्र 32 के अन्तर्गत 03 मामले थाना खानपुर एवं एक मामला मंगलौर में तथा विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत थाना झबरेड़ा में एक मामला अवैध शराब के विरूद्ध दर्ज किया गया। इस प्रकार कुल 12 मामले शराब के विरूद्ध पंजीकृत किये गये। इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र 26 रानीपुर के अन्तर्गत थाना रानीपुर में दो मामले ड्रग्स के तथा दो मामले अवैध अस्त्र (चाकू) तथा विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के अन्तर्गत थाना मंगलौर में एक एवं एक मामला थाना कलियर में अवैध अस्त्र के विरुद्ध दर्ज किया गया ।