उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देख शासन ने ये तीन अहम निर्णय किये है।
सामाजिक आयोजनों यथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या-50 से अधिक नहीं होगी।
जनपदों की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समस्त जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जनपदों में कर्पयू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होगें। परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें।
जिन व्यक्तियों द्वारा स्वयं का RT-PCR टेस्ट कराया गया है, वे रिर्पोट आने तक स्वयं को Isolate करेगें तथा व MoHFW MHA व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों (SOP/ Guidelines) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।